Gujarat दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के Gujarat दंगों से जुड़े 9 में से 8 मामलों को बंद करने का आदेश दिया है. इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। CJI जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद इन मामलों की सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। वहीं, एक अन्य मामले में अदालत ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को राहत के लिए अपील करने की अनुमति दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Gujarat दंगों से जुड़े 9 में से 8 मामलों में निचली अदालतों ने अपना फैसला सुनाया है. इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की याचिका भी शामिल है, जिसमें दंगों के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई थी. अदालत ने दंगा पीड़ितों और सिटीजन फॉर जस्टिस नाम के एक एनजीओ की रिट याचिका पर भी विचार किया। 2003-2004 में दायर याचिका में एनजीओ ने गुजरात पुलिस से दंगों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.
9 में से 8 मामलों की सुनवाई पूरी, एक की सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं। बेंच ने कहा कि Gujarat दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईटी गठित कर चुका है। इनमें से 8 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है. गुजरात दंगों से जुड़े 9 अहम मामलों को आप नीचे दिए गए ग्राफ़िक में जान सकते हैं…
पीठ ने कहा, “अपर्णा भट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा, पीड़ित परिवारों के वकील भी एसआईटी के बयान से सहमत हैं। तो सभी मामलों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए, अदालत का विचार है कि इन याचिकाओं पर और विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
नरोदा मामले में कानूनी कदम उठा सकती है एसआईटी
एसआईटी के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि नौ मामलों में से केवल नरोदा गांव क्षेत्र में हिंसा का मामला लंबित है और उसमें भी अंतिम दलीलें लंबित हैं. शेष 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय चरण में हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि नरोदा गांव मामले की सुनवाई कानून के मुताबिक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठा सकती है।
तीस्ता सीतलवाड़ से राहत की अपील मंजूर
सुनवाई के दौरान तीस्ता सीतलवाड़ की वकील अपर्णा भट ने कहा कि उसका मुवक्किल हिरासत में है, इसलिए वह उससे बात नहीं कर पा रही है. इस पर अदालत ने सीतलवाड़ को सक्षम अधिकारियों के समक्ष राहत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, “जब भी सीतलवाड़ की ओर से आवेदन आएगा, उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।” इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण भी कर दिया।