Jawan Movie: ‘रोहित’ ने शाहरुख खान की फिल्म जवान की कमाई पर लगाया ग्रहण! हाई कोर्ट पहुंचीं गौरी खान, जानिए क्या है मामला?

शाहरुख खान की फिल्म जवान मूवी लीक केस: दिल्ली हाई कोर्ट में रोहित शर्मा नाम के शख्स के खिलाफ रेड चिली इंटरटेनमेंट ने याच लाइका दाख फिल्म की। गौरी खान की कंपनी का आरोप था कि रोहित शर्मा नाम के शाख से संबंधित बिना लाइसेंस के फिल्म से कॉपीराइट सामग्री प्रसारित कर रहे थे।

देश में ही नहीं दुनिया भर में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की युवा फिल्म मां की बंपर कमाई का साल फाइल जारी है। वहीं कुछ लोग इस फिल्म को लाइक करके अपनी कमाई पर ग्रहण लगा रहे हैं। इसी को लेकर शाहरुख खान की पट्टनी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने द यील्डलीगॉर में रोह पाइत शर्मा नाम के एक शाख संचालक के खलीफा याच का दाख़िल की है।

इस पर टिप्पणी करते हुए द हाय द डेली हाई कोर्ट ने फेसबुक के पेरेंट मेटा और स्टार्स को साखदत नर्देश दे दिए हैं, जो कि शाहरुख खान की कही गई दोस्ती के दोस्त कूलियों को देते हैं, जिसमें कहा गया है कि सिद्धार्थ फियल मामा यंग को लाइक करने वाले ग्रुप या चैनल्स की प्रियतमा फ्रेंड्स सब्सक्राइबर सूचना (बी स्टूडियो) जारी की गई है। . कोर्ट ने आदेश दिया कि यंग फिल मूवी को लाइक करने वाले यूजर्स के लाइक, फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने को कहा जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय में रोहित शर्मा के नाम के साथ रेड चिलीज़ इंटरटेनमेंट ने याच पाइका दाख़िल की थी। गौरी खान की कंपनी का आरोप था कि रोहित शर्मा नाम के शाख से संबंधित बिना लाइसेंस के फिल्म से कॉपीराइट सामग्री प्रसारित कर रहे थे। इतना ही नहीं इस याचिक में कोर्ट से सिद्धांतों से लेकर उन ग्रुप और टीमों को निलंबित या निष्क्रिय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मेटा को रोहित शर्मा के ‘आरोपित’ को निलंबित करने और उनके फेसबुक पेज ‘रोहित मूवीज’ के साथ-साथ साहसी हैंडल को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

याच बुका पर समीक्षा करते हुए कहा गया कि रेस्टलेस/नियंत्रकों की सूची में ‘डी’ की पहचान की गई है। न्यायालय ने कहा कि तत्काल अनधिकृत प्रतिलिपि, प्रसारण, संचार या किसी भी सामग्री को उपलब्ध कराने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें या तो कॉपीराइट शामिल है। सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म ‘जवान’ या उसका कोई भाग भी मौजूद है।

कोर्ट ने शर्मा को रेड चिलीज इंटरटेनमेंट से लाइसेंस के बिना फिल्म के किसी भी चित्र, ऑडियो/वीडियो क्लिप, गाने या रिकॉर्डिंग का बनाना, रिकॉर्ड करना, पुन: प्रस्तुत करने या प्रसारित करने से भी रोक दिया है।

हाई कोर्ट ने शर्मा को निर्देश दिया है, ‘…व्हाट्सएप, फेसबुक, सुपरस्टार और टेलीग्राम या आपके द्वारा संचालित या संचालित किसी भी अन्य वेबसाइट से संबंधित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिल्म ‘जवान’ से संबंधित सामग्री जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली भी शामिल है सामग्री को हटाना.

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