Hate स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को मिली तीन साल की सजा
उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने hate स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।
उत्तर प्रदेश की रामपुर कोर्ट ने hate स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। इससे पहले आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। जानकारी के मुताबिक इस मामले में उन्हें कोर्ट से ही अंतरिम जमानत मिल जाएगी. दोषी साबित होने के बाद ही उसे कोर्ट कस्टडी में लिया गया था। आपको बता दें कि साल 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है. खान पर अभद्र भाषा देने का आरोप है।
बता दें कि 7 अप्रैल 2019 को रामपुर की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान ने अपने चुनाव में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. बैठक। उनके भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई. इस मामले में आज फैसला आया है. आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया था.