Mohammed Zubair को दिल्‍ली वाले केस में बेल, यूपी में दर्ज मुकदमों के चलते अभी जेल में ही रहेंगे

Mohammed Zubair Latest News: दिल्‍ली की एक अदालत ने ऑल्‍ट न्‍यूज के को-फाउंडर मोहम्‍मद जुबैर को जमानत दे दी है। उन्‍हें 50,000 रुपये के मुचलके और देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत मिली है।

नई दिल्‍ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्‍ट न्‍यूज के को-फाउंडर मोहम्‍मद जुबैर को जमानत दे दी है। 2018 के एक ट्वीट से जुड़े केस में जुबैर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली। ऐडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। एक दिन पहले अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट से जुबैर को जमानत इस शर्त पर मिली है कि वह बिना उसकी इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।

इससे पहले, चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्‍ट्रेट स्निग्‍धा सरवरिया ने 2 जुलाई को Mohammed Zubair की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्‍ली पुलिस ने जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। उनपर IPC की धारा 153A, 295, 295A, 201, 120B और FCRA की धारा 35 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

Zubair पर यूपी पुलिस ने भी 6 FIRs दर्ज कर रखी हैं। एक मामले (सीतापुर) में जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। भले ही दिल्‍ली वाली FIR में जुबैर को जमानत मिली गई हो मगर वह रिहा नहीं हो पाएंगे क्‍योंकि उनकी रिमांड पहले से ही यूपी पुलिस के पास है। Zubair ने SC में एक और याचिका डाली है यूपी पुलिस वाली सभी छह FIRs रद्द की जाएं।

Zubair को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्‍या कहा?

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘असहमति की आवाज स्‍वस्‍थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए किसी राजनीतिक दल की आलोचना पर ही धारा 153A और 295A लगाना सही नहीं है।’ कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है और सबसे सहिष्‍णु है। हिंदू धर्म को मानने वाले भी सहिष्‍णु हैं। हिंदू धर्म इतना सहिष्‍णु है कि उसे मानने वाले संस्‍थाओं/संगठनों/प्रतिष्‍ठानों के नाम अपने देवी-देवताओं के नाम पर रखते हैं।

Zubair को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्‍या कहा?

बड़ी संख्‍या में हिंदू अपने बच्‍चों का नाम देवी-देवताओं पर रखते हैं। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कितनी कंपनियां हैं। ऐसे में किसी जगह का नाम हिंदू देवता के नाम पर रखना 153A और 295A का उल्‍लंघन नहीं है अगर वह दुर्भावनापूर्ण न हो।

जुबैर के खिलाफ 6 शहरों में 7 मुकदमे
दिल्‍ली में FIR के अलावा मोहम्‍मद जुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और हाथरस जिलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। यूपी सरकार ने जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए SIT गठित कर दी है।

यूपी में दर्ज सभी केस रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जुबैर
धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से यूपी में दर्ज सभी छह एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है। इससे पहले, उन्‍होंने सीतापुर में दर्ज केस को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी और प्रोटेक्शन की मांग की थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सीतापुर केस में प्रोटेक्शन दिया था। जुबैर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बढ़ा दी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था कि इस मामले में वह जवाब दाखिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर में दर्ज केस से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक अंतरिम जमानत देते हुए सुनवाई 7 सितंबर के लिए टाल दी थी।

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