महाराष्ट्र : kala jadu का जानलेवा खेल, बेरहम मां-बाप ने अपने ही बच्चे को मार डाला

kala jadu के लिए मां-बाप ने की अपनी 5 साल की बेटी की हत्या :

नागपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. kala jadu के नाम पर एक मां-बाप ने अपने ही मासूम बच्चे को पीट-पीटकर मार डाला। माता-पिता को लगा कि बेटी पर किसी चीज का साया है। बस, उसने अपनी बेटी पर kala jadu किया और उसे पीट-पीटकर मार डाला।

नागपुर (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पांच साल की बच्ची के माता-पिता ने बुरी ताकतों को भगाने के लिए उस पर kala jaduकरते हुए पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार-शनिवार रात के बीच की है। पुलिस ने बच्ची के पिता सिद्धार्थ चिमने (45), मां रंजना (42) और मौसी प्रिया बंसोड़ (32) को गिरफ्तार किया है.

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुभाष नगर निवासी चिमने यूट्यूब पर एक स्थानीय न्यूज चैनल चलाता है. वह पिछले महीने गुरु पूर्णिमा पर अपनी पत्नी और पांच और 16 साल की दो बेटियों के साथ तकलघाट इलाके की एक दरगाह में गया था। तब से वह अपनी छोटी बेटी के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस कर रहा था।

अधिकारी ने कहा कि पिता का मानना ​​था कि लड़की पर किसी बुरी ताकत का कब्जा है और उसने उन्हें भगाने के लिए काला जादू करने का फैसला किया। लड़की के माता-पिता और चाची ने रात में ‘काला जादू’ करना शुरू कर दिया और उसका एक वीडियो भी बनाया, जिसे बाद में पुलिस ने उनके फोन से बरामद कर लिया। वीडियो में आरोपी रोती हुई लड़की से कुछ सवाल पूछते दिख रहे हैं।

अधिकारी ने कहा कि लड़की सवालों को समझ नहीं पा रही थी. अधिकारी ने बताया कि इस दौरान तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की की बुरी तरह पिटाई की, जिसके बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी. इसके बाद आरोपी शनिवार सुबह लड़की को एक दरगाह पर ले गया। बाद में वे उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले गए और वहां से भाग गए।

अधिकारी ने कहा कि अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड को संदेह हुआ और उसने अपने मोबाइल फोन से अपनी कार की तस्वीर खींच ली। उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने बाद में बच्ची को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी. वाहन पंजीकरण संख्या के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई।

अधिकारी ने बताया कि राणा प्रताप नगर थाने के अधिकारियों ने आरोपितों के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महाराष्ट्र मानव बलिदान और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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