केंद्र ने जम्मू-kashmir में अन्य राज्यों के लोगों को वोट देने का अधिकार देने का फैसला किया है. इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने गैर-कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है. उसने एक आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी है।
पोस्ट में कहा गया है कि जब जीतने की बड़ी वजह होती है, तो हताहत भी होते हैं। हममें से कोई भी इससे खुश नहीं है, लेकिन यह सच है। आखिर गैर-कश्मीरियों को वोट देने का अधिकार होने के बाद यह बात सामने आई है कि दिल्ली में गंदा खेल खेला जा रहा है. इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हमले तेज करें और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। लक्ष्यों की सूची भी इस पोस्ट में दी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि राज्य में रहने वाले गैर-kashmiri मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर वोट डाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने अपने निर्देश में आगे कहा है कि सुरक्षा बल के जवान भी मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं. 2019 के चुनावों में, जम्मू-कश्मीर में कुल 78.7 लाख मतदाता थे, लद्दाख को अलग करने के साथ, लगभग 76.7 लाख मतदाता थे।
पिछले चुनाव में 32,000 एनपीआर मतदाता थे
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि धारा 370 हटने के बाद लोक अधिनियम 1950 और 1951 लागू होते हैं। यह जम्मू-kashmir में रहने वाले एक बाहरी व्यक्ति को केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में पंजीकृत होने की अनुमति देता है। इसके लिए शर्त यह है कि उनका नाम उनके पैतृक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले भी केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र थे। उन्हें गैर स्थायी निवासी (एनपीआर) मतदाताओं के रूप में चिह्नित किया गया था। पिछले संसदीय चुनावों के दौरान जम्मू-कश्मीर में लगभग 32,000 एनपीआर मतदाता थे।
जम्मू-kashmir में चुनाव से जुड़ी 2 अहम जानकारियां
जम्मू-kashmir में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, नवंबर 2018 में विधानसभा भंग कर दी गई थी।
इस साल के अंत तक प्रस्तावित अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं।
25 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की उम्मीद
आयोग ने कहा कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में 25 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की उम्मीद है. इसमें छात्र, मजदूर और अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। 2019 में धारा 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार नाम जोड़ने की कवायद की जा रही है. यह काम 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़े
मतदाता सूची में नाम दो तरह से जोड़े जा सकते हैं। सबसे पहले, चुनाव आयोग एक केंद्र स्थापित करता है, जहां आप आसानी से जा सकते हैं और अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन नाम जोड़ना। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट nvsp.in पर जाकर वहां रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म अप्लाई करना होगा।
उमर बोले- डर गई बीजेपी, मुफ्ती ने भी साधा निशाना
चुनाव आयोग के ऐलान के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा है. पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा- चुनाव से पहले बीजेपी डरी हुई है. इन लोगों को कश्मीर का समर्थन नहीं मिलने वाला है. ऐसे में वह बाहरी लोगों के दम पर सरकार में आने की कोशिश कर रही है.
पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा- कश्मीर में पहले चुनाव टालने और फिर अब बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के पीछे क्या मंशा है? दिल्लीवासी कश्मीर पर सख्त शासन चाहते हैं।