केजरीवाल को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जमानत तो दूर की बात, स्टे मिलेगा या नहीं इस पर भी फैसला होगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है कि क्या हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को मंजूरी देगा। उसके बाद उनके मामले की आगे समीक्षा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।

भले ही निचली अदालत ने कहा है कि वे जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अब उच्च न्यायालय मामले को देख रहा है। उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और वे केजरीवाल से बात भी करना चाहते हैं। इसलिए, यह अनिश्चित है कि वे जल्द ही जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल घर जा सकते हैं, लेकिन अगले दिन एक अन्य कोर्ट ने कहा कि वे घर नहीं जा सकते।

आगे क्या होगा, यह तय करने के लिए वे एक और सुनवाई करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट जल्द ही यह तय करने जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने मामले की सुनवाई के दौरान जेल में रहेंगे या रिहा होंगे। यह फैसला सिर्फ इस बारे में होगा कि वे अस्थायी तौर पर जेल से बाहर आ सकते हैं या नहीं। उनके मामले पर अंतिम फैसला आने में अभी और समय लगेगा। अगर हाई कोर्ट कहता है कि वे मामले के दौरान जेल में रह सकते हैं, तो वे वहीं रहेंगे। लेकिन अगर वे कहते हैं कि वे बाहर जा सकते हैं, तो वे जेल से बाहर आ सकेंगे। आपको एक निश्चित समय तक जेल में रहना होगा।

केजरीवाल को जेल में रखने का राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला तब तक टल जाएगा जब तक हाई कोर्ट यह तय नहीं कर देता कि वे इसे बरकरार रखेंगे या पलट देंगे। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल किसी मामले में शामिल हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये के इस्तेमाल के सबूत हैं। केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और गवाहों पर बयान देने के लिए दबाव डाला गया हो सकता है। कोर्ट सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला करेगा।

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