Anil Deshmukh News: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था।
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बुधवार शाम करीब पांच बजे मुंबई की आर्थर रोड जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता देशमुख (73) नवंबर 2021 से जेल में थे। जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
एनसीपी नेता अजीत पवार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जेल के बाहर अनिल देशमुख का स्वागत किया। इस दौरान अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक ने राकांपा नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा और अदालत ने 10 दिनों के लिए आदेश पर रोक लगा दी।
जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उसकी अपील जनवरी 2023 में ही सुनी जाएगी क्योंकि अदालत शीतकालीन अवकाश पर है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक 27 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। जांच एजेंसी ने मंगलवार को स्थगन की अवधि और बढ़ाने की मांग की थी।
देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया था कि सीबीआई उच्च न्यायालय के पहले के एक आदेश को पलटने की कोशिश कर रही है, जिसमें कहा गया था कि जमानत आदेश पर रोक किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी।