Gyanvapi पर फैसला 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी की दलील- दीवानी अदालत नहीं कर सकती वक्फ मामलों की सुनवाई; हिंदू पक्ष ने कहा- 1993 तक होती थी पूजा

वाराणसी के ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई अब मुगल बादशाह औरंगजेब के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि साल 1669 में बादशाह औरंगजेब सत्ता में थे। इस तरह उस समय जो भी धन था, वह सम्राट औरंगजेब का था। जब सम्राट औरंगजेब ने Gyanvapi की संपत्ति दान में दी थी, वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया था।

वहीं वादिनी की महिलाओं का कहना है कि Gyanvapi की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना बहुत बड़ा धोखा है. अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति दान में दी थी तो उस विलेख को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। फिलहाल वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं. अब कोर्ट 12 सितंबर को फैसला सुनाएगी कि मां श्रृंगार मामला चलने योग्य है या नहीं।

स्वामी जितेंद्रानंद बोले- क्या उनके पिता धरती को स्वर्ग से लाए थे?
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी की जमीन को मुगल शासक औरंगजेब की जमीन बताया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस पर नाराजगी जताई है। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा, “ऐसा लगता है जैसे उनके पिता स्वर्ग से भूमि लाए थे।

Gyanvapi

अगर वह इसी तरह तर्क देते कि शासक और सत्ता के पास जमीन है तो हम लोग आज की सरकार पर दबाव बनाते हैं। फिर जिन 3000 मस्जिदों का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था, उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना चाहिए। मुसलमानों के तर्क के अनुसार अधिग्रहण भी सही होगा। इसलिए बेहतर होगा कि मुसलमान इस तरह की शरारतों से परहेज करें। नहीं तो उन्हें भी लंबे समय तक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।”

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आइए, पहले जानते हैं कि मस्जिद कमेटी के वकीलों ने अब तक क्या कहा है…
मस्जिदी कमेटी ने Gyanvapi
को शाही मस्जिद आलमगीर कहा
मस्जिद कमेटी के प्रतिवाद 22 अगस्त से जारी हैं। बहस में अधिवक्ता शमीम अहमद, रईस अहमद, मिराजुद्दीन सिद्दीकी, मुमताज अहमद और एजाज अहमद ने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन वर्ष 1936 में हुआ था। वर्ष 1944 का राजपत्र कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है।

यह संपत्ति बादशाह आलमगीर यानी बादशाह औरंगजेब की बताई जाती थी। बादशाह आलमगीर का नाम भी वक्फ कलाकार के तौर पर दर्ज था। इस तरह 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत सम्राट औरंगजेब द्वारा दी गई (दान की गई) संपत्ति पर साल 1669 में मस्जिद का निर्माण हुआ और तब से आज तक वहां नमाज अदा की जा रही है.

इसके अलावा 1883-84 में जब ब्रिटिश शासन के दौरान बंदोबस्त लागू हुआ तो सर्वेक्षण किया गया और अराजी नंबर बनाया गया। उस समय अराजी संख्या 9130 में भी दिखाया गया था कि एक मस्जिद, एक कब्र, एक कब्रिस्तान, एक मकबरा, एक कुआं है। पहले के मामलों में यह भी तय हो चुका है कि Gyanvapi मस्जिद वक्फ की संपत्ति है।

इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मामला सिविल कोर्ट में चलने योग्य नहीं है। सरकार भी इसे वक्फ की संपत्ति मानती है, इसीलिए काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को शामिल नहीं किया गया। साल 2021 में मस्जिद और मंदिर प्रबंधन के बीच जमीन की अदला-बदली हुई, वह भी वक्फ की संपत्ति मानकर। वह संपत्ति उन लोगों की थी, है और रहेगी जो अल्लाह यानी मुसलमानों को मानते हैं।

Gyanvapi से 2 किमी दूर आलमगीर मस्जिद के मुस्लिम पक्ष ने पेश किए कागजात

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष प्रतिवाद में अपनी ही दलीलों में फंसा हुआ है. उन्होंने कोर्ट में कागजात पेश कर बताया है कि ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ नंबर 100 के रूप में दर्ज है, यह एक बड़ा धोखा है. उन्होंने ज्ञानवापी से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित आलमगीर मस्जिद के कागजात पेश किए हैं.

उस मस्जिद का निर्माण बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर किया गया था। सभी जानते हैं कि Gyanvapi मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद नहीं है। अब वह ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद बता रहे हैं। अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति का वक्फ किया होता तो उसे एक डीड लाकर दिखाना चाहिए, लेकिन मस्जिद कमेटी नहीं दिखा पाई।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी कहीं यह उल्लेख नहीं है कि Gyanvapi मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। मुस्लिम पक्ष की कहानी पूरी तरह से फर्जी है और अगर हम उनके प्रतिवाद खत्म होने के बाद जवाबी जवाब दाखिल करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया।

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