Gujarat: जनहित याचिका में मांग की गई है कि गुजरात में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. याचिका में दावा किया गया है कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है.
Gujarat उच्च न्यायालय ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मूल याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा हिंसा की धमकी के कारण इसे वापस लेने के बाद अदालत ने इस याचिका को शामिल करने की अनुमति दी।
12 अप्रैल को अदालत मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में शामिल होने के लिए ज़ला के वकील के अनुरोध पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
हमारी मांग है कि गुजरात की मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक लगाई जाए. याचिका में दावा किया गया है कि यह ध्वनि प्रदूषण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है.