बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवा Rapido को लाइसेंस न होने पर निलंबित कर दिया है। अदालत ने दोपहर 1 बजे सेवा पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया और कंपनी को दोपहर 1.15 बजे तक अदालत में इसकी पुष्टि करने का आदेश दिया।
मुंबई की रैपिड बाइक टैक्सी और ऑटो सर्विस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रैपिडो की सेवा के सभी कार्यों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया। दरअसल, रैपिडो ने महाराष्ट्र में अपनी सेवा संचालित करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस नहीं लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही सख्त आदेश जारी कर दोपहर 1 बजे तक कंपनी की सेवा बंद करने और 1.15 बजे तक कोर्ट को इस संबंध में पुष्टि देने का आदेश दिया था.
कोटर ने कहा कि ऐप को एक बजे तक सभी सेवाओं के लिए निलंबित कर दिया जाए। इसके बाद दोपहर 1:15 बजे तक कोर्ट से इस संबंध में पुष्टि करा दी जाए। गौरतलब है कि कंपनी के पास महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए रैपिडो की डिलीवरी और बाइक टैक्सी सेवा से संबंधित किसी तरह का लाइसेंस नहीं है।
हमने लाइसेंस के लिए एक आवेदन किया है, और इसे स्वीकृत करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अगर आप अभी हमारी सेवा बंद करते हैं तो यह उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर हम लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपनी बाइक टैक्सी चलाना जारी रख सकेंगे और बहुत आवश्यक सेवा प्रदान कर सकेंगे।
रैपिडो सेवा जारी रहेगी या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है. उस सुनवाई के बाद, अदालत रैपिडो सेवा के बारे में केवल तभी निर्णय लेगी जब वह उस समय संचालन में थी। यह रैपिडो के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह कर्नाटक में समस्याओं का सामना कर रही है। ओला और उबर समेत ऐप आधारित ऑटो एग्रीगेटर कमीशन और लाइसेंस फीस को लेकर कर्नाटक परिवहन विभाग से लड़ रहे हैं।