तीन महीने बाद जेल से रिहा हुए sanjay raut
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिवसेना नेता sanjay raut जेल से बाहर आ गए हैं. कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी।
मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिवसेना नेता sanjay raut जेल से बाहर आ गए हैं. कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। ईडी ने एक अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को तीन महीने बाद जमानत मिल गई थी. संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत मिली थी। ईडी से इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। ईडी ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। अदालत ने शिवसेना नेता की गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को फटकार भी लगाई।
गौरतलब है कि कोर्ट ने जैसे ही संजय राउत को जमानत देने की घोषणा की, उनके समर्थकों ने तालियां बजाईं. कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेल से छूटने पर कार्यकर्ताओं ने संजय राउत का जोरदार स्वागत किया। उम्मीद है कि वह पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे, उसके बाद मातोश्री पहुंचेंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने अदालत में दावा किया था कि अब तक sanjay raut को अपराध की आय से 3.27 करोड़ रुपये मिले हैं। ईडी ने इस साल उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए राज्यसभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार किया था। उन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, और वर्तमान में मध्य मुंबई में आर्थर रोड जेल में हैं। उन्होंने पिछले महीने जमानत मांगी थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था।
पात्रा चॉल के नाम से मशहूर सिद्धार्थ नगर, उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किरायेदार परिवार हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने 2008 में हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए पुनर्विकास अनुबंध से सम्मानित किया। जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट और म्हाडा को कुछ फ्लैट बनाने थे। बाकी जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र थी।