हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि वे कुत्तों द्वारा काटे गए लोगों को पैसे दें. इस वजह से, उच्च न्यायालय ने 193 अनुरोधों पर विचार करना समाप्त कर दिया।
जब आवारा कुत्ते लोगों को काटते हैं तो क्या होता है, इस पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि यदि कुत्ते के दांत का निशान पड़ जाए तो काटे गए व्यक्ति को प्रत्येक निशान के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएं। और यदि काटने से बड़ा घाव होता है, तो उन्हें प्रत्येक 0.2 सेमी घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपये दिए जाने चाहिए।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को कुत्ता काट ले तो सरकार कुत्ते के दांत के प्रत्येक निशान के लिए 10,000 रुपये देगी.
आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि अगर कुत्ते के काटने पर निशान पड़ता है तो उस व्यक्ति को प्रति निशान 10 हजार रुपये मिलने चाहिए. और अगर काटने से बड़ा घाव हो जाता है, तो चोट लगने वाले त्वचा या मांस के प्रत्येक छोटे टुकड़े के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये मिलने चाहिए। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को इन मामलों में मुआवजा देने और लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए समितियां गठित करने का भी आदेश दिया।
किसी जरूरी बात पर बात करने के लिए मीटिंग हो रही थी. दरबार में बड़े-बड़े लोग उन लोगों को पैसे देने की बात कर रहे थे जो उनकी कार के सामने अचानक किसी जानवर के आ जाने से घायल हो गये या मर गये।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज और उनकी टीम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों को कुत्तों ने काट लिया है और उन्हें मदद की ज़रूरत है उन्हें तुरंत मदद मिले। उनका कहना है कि अगर कोई कुत्ते के काटने के बाद घायल होने पर मदद के लिए पैसे की गुहार लगाता है और सभी सही कागजात देता है, तो जिम्मेदार लोगों को तुरंत इस पर काम करना चाहिए। उन्हें 4 महीने के भीतर सभी कानूनी कदम पूरे करने चाहिए और निर्णय लेना चाहिए।’ न्यायमूर्ति भारद्वाज चिंतित हैं क्योंकि सड़कों पर बहुत सारे कुत्ते हैं और इससे समस्याएं और यहां तक कि मौतें भी हो रही हैं।